देहरादून। प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कफ्र्यू में कुछ और रियायतें घोषित की हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड (एकल रूप में), दर्जी की दुकानें, ड्राई क्लीनर्स, चश्में की दुकानें, साईकिल स्टोर औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्टस की दुकानें, क्राकरी (बर्तन) की दुकानें, हौजरी, इलेक्ट्रनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रानिक्स पार्ट्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सफ्टवेयर वेब डिजाईनिंग, हार्डवेयर पेन्ट्स, सैनिटरी ,स्टोन (मार्वल व चिप्स), कारपेन्टर्स, फर्नीचर एवं टिम्बर मच्रेन्ट्स की दुकानें मंगलवार आठ जून एवं शुक्रवार 11 जून को प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह एक बजे तक खुली रहेंगी। पहले इन दुकानों को केवल एक दिन ही खोले जाने की अनुमति दी गई थी। नए आदेश में कुछ अन्य ट्रेड की दुकानों को भी खोले जाने की अनुमति दी गई है। इसी तरह सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर, रिटलेर दुकानों के गोदामों में सामान की लोड करने उतारने की दैनिक रूप से अनुमति है।