G-KBRGW2NTQN प्रदेश में आवाजाही के लिए नई एसओपी – Devbhoomi Samvad

प्रदेश में आवाजाही के लिए नई एसओपी

देहरादून। शासन ने बुधवार को प्रदेश में आवाजाही के लिए नई एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत जहां अब सौ फीसद क्षमता के साथ सार्वजनिक वाहन सवारियों को ले जा सकेंगे, लेकिन उन्हें हर बार यात्रा शुरू व समाप्त करने पर वाहनों को सेनेटाइज करना होगा। प्रदेश में एक जनपद से दूसरे जनपद में आने-जाने की अनुमति होगी लेकिन मैदानी जनपदों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए आरटीपीसीआर या आरएटी निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। जबकि अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वालों के लिए 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। परिवहन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा की ओर से सार्वजनिक परिवहन संचालन के लिए नई मानक प्रचालन विधि (एसओपी) जारी की गई है। जिसमें कहा गया है कि राज्य में सार्वजनिक परिवहन के मानकों का अनुपालन करते हुए सौ फीसद क्षमता के साथ संचालन किया जा सकेगा, लेकिन स्टैंडिंग में कोई यात्री नहीं रहेगा। यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर ही किराया लिया जायेगा। प्रवेश द्वार पर परिचालक एवं द्वारा सोशल डिस्टेसिंग सम्बन्धी नियमों का पालन किया जायेगा। परिचालक एवं सभी यात्रियों को अपने मोबाईल पर एप लोड करना और उसका उपयोग करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक यात्री द्वारा मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। यात्रा करते समय थूकना दण्डनीय होगा। किसी यात्री में कोरोना के लक्षण परिलक्षित होने पर उसकी सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन या स्वास्थ्य केन्द्र को देनी होगी। वाहन को निर्धारित ्स्टॉप पर ही रोका जायेगा। अन्तर्राज्यीय व अन्तर जनपदीय यात्रा के लिए सभी को देहरादून स्मार्ट सिटी लि. के वैबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड में प्रवेश के लिए सभी व्यक्तियों (बस और टैक्सी के चालक, परिचालक) को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। राज्य के निवासी जो गढवाल- कुमाऊ के बीच यूपी के बार्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे, उन्हें कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं होगी परन्तु राज्य सरकार के स्मार्ट सिटी के ई पास वेब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढवाल, नैनीताल एवं उधमसिंहनगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय जनपदों में जाने वाले सभी यात्रियों को आरटीपीसीआर अथवा आरएटी निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा जिला बार्डर चेक पोस्ट पर इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। जनपद हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए बाहरी राज्यों से अपने निजी वाहन, शासकीय वाहनों से आने पर मात्र चार व्यक्तियों को अनुमति होगी, लेकिन उसके लिए उन्हें स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा और 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन की अनुमति होगी। लेकिन होलसेलर, रिटलेर दुकानों के गोदामों में लोडिंग-अनलोडिंग के लिए रोज रात्रि नौ बजे से प्रात पांच बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन आने-जाने के लिए टिकट के आधार पर ही आवागमन की अनुमति दी जायेगी। अधिकारियों,कर्मचारियों को वैध आईडी कार्ड, अस्पताल जाने के लिए डाक्टर की पर्ची को ही पास माना जाएगा। कोविड कफ्र्यू अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को राज्य के अंतर्गत अति आवश्यक कार्य यथा- मेडिकल इमरजेंसी परिजन की मृत्यु की स्थिति में आवागमन से राज्य सरकार के वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। प्रिंट और इलेक्ट्रनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड को ही पास माना जाएगा। आवश्यक सेवाओं आपातकालीन और कोविड-19 प्रबंधन में शामिल सरकार स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति होगी।

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