G-KBRGW2NTQN आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना नोटिस – Devbhoomi Samvad

आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना नोटिस

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर पीसीसीएफ को अवमानना का नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार सुरेई रेंज खटीमा वन विभाग में दैनिक श्रमिक के रूप में कार्यरत रामकिशन और अन्य ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि वे 2012 से वन विभाग में दैनिक श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। 2017 में उच्च न्यायालय ने उनको न्यूनतम वेतनमान देने के आदेश दिए थे परन्तु सरकार ने इस आदेश के खिलाफ खण्डपीठ में विशेष अपील दायर की। इस अपील को माननीय उच्च न्यायलय ने खारिज कर दिया था। पूर्व के आदेश के क्रम में आज याचिककार्ताओं ने पीसीसीएफ के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई के बाद एकलपीठ ने पीसीसीएफ को अवमानना का नोटिस जारी किया है।

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