G-KBRGW2NTQN प्रदेश के हर हेडकांस्टेबल और कांस्टेबल को मिलेगा वीकली ऑफ – Devbhoomi Samvad

प्रदेश के हर हेडकांस्टेबल और कांस्टेबल को मिलेगा वीकली ऑफ

पुलिस कर्मिंयों को आकस्मिक अवकाश भी मिलेगा
देहरादून।  पुलिस कर्मिंयों की कार्य क्षमता और मनोबल बढ़ाने के लिए अब प्रदेश के हर थाना चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को सप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिसकर्मी आवश्यक स्थिति में भी अवकाश ले सकता है । हालांकि साप्ताहिक अवकाश के दिन पुलिसकर्मी को नियुक्ति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। आपात स्थिति में थाना प्रभारी को यह अधिकार होगा कि वह सप्ताह सप्ताहिक अवकाश में गए हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को वापस डय़ूटी पर बुला ले।
शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने यह आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में परीक्षण के तौर पर पर्वतीय जनपदों पौडी, टिहरी उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ बागे वर एवं चम्पावत के थाना चौकी पुलिस लाइन में नियुक्त हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को रोस्टर तैयार कर एक जनवरी 2021 से साप्ताहिक विश्राम दिये जाने के निर्देश दिए गए थे।
अब इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए पुलिस कर्मिंयों का मनोबल एवं कार्यक्षमता बढ़ाये जाने के लिए राज्य के समस्त जनपदों के थाना चौकी पुलिस लाइन में नियुक्त हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को साप्ताहिक विश्राम की सुविधा दिए जाने का निर्णय लिया गया है। समस्त जनपदों के थाना चौकी पुलिस लाइन में नियुक्त हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल  की संख्या की सूची तैयार कर उसको सात से विभाजित कर साप्ताहिक विश्राम का रोस्टर तैयार किया जाएगा। हालांकि शान्ति एवं कानून व्यवस्था के .ष्टिगत आवश्यकता अनुसार कार्मिंकों की डय़ूटी का समय बढ़ाया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में यथा-आपदा दुर्घटना एवं कानून व्यवस्था की स्थिति में डय़ूटी पूरी नहीं हो पा रही हो तो साप्ताहिक विश्राम पर गये कार्मिंकों को थाना प्रभारी वापस बुला सकता है।
इसके अलावा यदि किसी कर्मी द्वारा निश्चित दिन के स्थान पर अन्य किसी दिवस में अपरिहार्य कारणों से साप्ताहिक विश्राम दिये जाने का अनुरोध किया जाता है तो उस स्थिति में थाना प्रभारी उस कर्मी का साप्ताहिक विश्राम अन्य कर्मी की सहमति के साथ पारम्परिकता के आधार पर बदल सकता है। साप्ताहिक विश्राम के दौरान कार्मिंक नियुक्ति मुख्यालय को नहीं छोड़ेगा और रिजर्व में डय़ूटी के लिये तैयार रहेगा।साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि जनपदों में नियुक्त कार्मिंकों द्वारा अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के जन्मदिन एवं सालगिराह पर आकस्मिक अवकाश स्वी.त किये जाने का अनुरोध किया जाता है तो उनका अवकाश स्वीकृत कर दिया जाए।

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