G-KBRGW2NTQN पति की हत्या में दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास – Devbhoomi Samvad

पति की हत्या में दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

देहरादून। प्रेमी के साथ मिलकरपति की हत्या करने के मामले में दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वर्ष 2018 के जून माह में थाना रायपुर क्षेत्र में यह हत्याकाण्ड प्रकाश में आया था। मृतक के भाई की शिकायत पर रायपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था। सीसीटीवी फु टेज के जरिए पुलिस यह मामला खोलने में सफल हुई थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता जेके जोशी ने अदालत को बताया कि 15 जून 2018 की रात रिंग रोड कृषि भवन के पास कार में एक व्यक्ति का शव मिला। अगले दिन मरने वाले की पहचान शिक्षक किशोर चौहान निवासी रायपुर के रूप में हुई। किशोर चौहान राजकीय इंटर कालेज सजवाण काडा देवप्रयाग में तैनात थे। कार से शराब की बोतलें व नमकीन के पैकेट आदि भी बरामद हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि किशोर चौहान की हत्या गला घोंटकर की गई है।  पुलिस ने जांच की तो आराघर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि उनकी कार में कोई और भी बैठा हुआ है। जांच के बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में 17 जून को मृतक किशोर चौहान की पत्नी स्नेहलता और उसके प्रेमी सिपाही अमित पारले को गिरफ्तार किया। अमित पारले हरिद्वार में तैनात था। जबकि स्नेहलता भी राजकीय इंटर कालेज शिवालीधार में गणित की टीचर थी। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि किशोर की पत्नी स्नेहलता सिपाही अमित पारले से प्यार करती थी और दोनों शादी करना चाहते थे। शादी करने के लिए दोनों ने किशोर को रास्ते से हटाने का इरादा बनाया। घटना वाली रात आराघर के पास स्नेहलता कार से उतर गई। अमित शराब पीने के लिए किशोर चौहान के साथ रिंग रोड तक गया। किशोर को नशा होने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने मृतक की पत्नी स्नेहलता और उसके प्रेमी अमित पारले को हत्या और साक्ष्य छिपाने का दोषी पाया। दोनों दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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