G-KBRGW2NTQN प्रदेश में  कोविड कर्फ्यू को पांच अक्टूबर तक बढ़ा, कुछ और राहत  – Devbhoomi Samvad

प्रदेश में  कोविड कर्फ्यू को पांच अक्टूबर तक बढ़ा, कुछ और राहत 

देहरादून। प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू को पांच अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। पहले कोविड कर्फ्यू की अवधि 21 सितम्बर तक बढ़ाई गई थी। कोरोना के मामलों में कमी देखते हुए लोगों को राहत भी दी गई है। इसके तहत विवाह व धार्मिंक समारोह में आयोजन स्थल की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत तक लोग शामिल हो सकेंगे। उन्हें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट पेश करनी होगी।  चारधाम यात्रा के लिए अलग से एसओपी जारी की गई है। बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा।
श्रद्धालुओं के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है।
इसके बिना उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
आज जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य में 21 सितम्बर प्रात: छह बजे से आगामी पांच अक्टूबर को प्रात: छह बजे तक कोविड कर्फ्यू रहेगा। इस अवधि में राज्य के ग्रामीण  इलाकों में नियमों में शिथिलता देने के लिए जिलाधिकारी अपने  स्तर से आदेश जारी कर सकते हैं। विवाह समारोह के आयोजन स्थल प्वाइन्ट की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को कोविड प्रोटोकल के साथ सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी।  इन समारोहों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों, कैटरिंग स्टाफ तथा वेडिंग प्वाइंट प्रबंधन व स्टाफ के पास कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र होगा तो उन्हें आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन व्यक्तियों के पास वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं होगा, उनको 72 घंटे पूर्व की यह रिपोर्ट दिखानी होगी। वहीं प्रशासन ने शवयात्रा में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की छूट  दी है।
विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा एसओपी तथा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक, महाविद्यालय, मेडिकल व नìसग कालेज, इंजीनियरिंग कलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विविद्यालय एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों को खोलने के लिए सम्बधित विभाग द्वारा एसओपी अलग से जारी की जाएगी। राज्य के समस्त प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी एवं गैर सरकारी) को 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं को कोविड प्रोटोकल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति होगी। राज्य के समस्त कोचिंग संस्थानों जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों-अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करते हैं वे कोविड प्रोटोकल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

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