उच्च न्यायालय ने दिए शिक्षकों के 451 पदों पर 20 अक्टूबर तक विज्ञप्ति निकालने के आदेश
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अंतिम तिथि नहीं बढ़ाने के मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार से 20 अक्टूबर तक विज्ञप्ति जारी करने को कहा है। सुनवाई के दौरान प्रदेश की शिक्षा सचिव राधिका झा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर न्यायालय को बताया कि राज्य में अभी प्राथमिक शिक्षकों के 451 पद रिक्त हैं, इनके लिए सरकार विज्ञप्ति जारी करने जा रही है, याचिकाकर्ता इन पदों पर भर्ती में शामिल हो सकते है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अनु पंत ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सीटीईटी यानी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा जुलाई 2020 में होनी थी, लेकिन जनवरी 2021 में हो पाई और उसके नतीजे फरवरी 2021 में आये। इस बीच राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच राज्य के 10 जिलों में प्राथमिक शिक्षकों की 2248 रिक्तियों को भरने हेतु, भर्ती प्रक्रिया को आरंभ कर दिया और सीटीईटी का प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिसंबर 2020-जनवरी 2021 रख दी। इसकी वजह से जिन अभ्यर्थियों के नतीजे फरवरी 2021 में आए, उन्हें परीक्षा से वंचित होना पड़ा।