सात दिन के अंदर पंजीकरण की त्रुटि दूर करवाने का सरकार ने दिया मौका
देहरादून। कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित सार्वजनिक सेवायानों के चालकों ,परिचालकों व क्लीनर्स को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्रदान दिए जाने में शासन ने और उदारता बरती है। अब उन लोगों को भी अगले छह माह तक दो हजार रुपये की दर से आर्थिक सहायता देने के लिए पुन: पंजीकरण और पंजीकरण में त्रुटि को दूर करने का मौका दिया है। परिवहन आयुक्त दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से आज जारी आदेश के मुताबिक जो कान्ट्रैक्ट कैरेज बस, कान्ट्रेक्ट कैरेज टैक्सी, मेक्सी कैब, कान्ट्रैक्ट कैरेज आटो रिक्शा, कान्ट्रैक्ट कैरेज विक्रम एवं ई-रिक्शा के चालक,परिचालक व क्लीनर्स पंजीकरण नहीं करवा पाए हैं अथवा उनके आवेदनों में त्रुटि रह गई हैं, वे अगले सात दिन के दौरान पुन: आवेदन कर सकते हैं।
चौधरी ने अपने आदेश में कहा है कि प्राप्त आवेदनों को सम्बन्धित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा आगामी सात नवम्बर तक स्वीकार अप्रूवल किया जाएगा।
यदि अप्रूवल में कतिपय आवेदन निरस्त होते हैं, तो उन आवेदकों को त्रुटि सुधार हेतु पुन: सात दिवस का समय 15 नवम्बर तक त्रुटि सुधार हेतु प्रदान किया जाएगा और उक्त त्रुटि सुधार के उपरान्त संबंधित आवेदनों को20 नवम्बर तक स्वीकार किया जाएगा। योजना के प्रचार प्रसार हेतु सभी जिलाधिकारी /उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है।