समूह ‘क’ के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट
देहरादून। शासन ने सीधी भर्ती के समूह ‘क’ के पदों पर चयन के सम्बध में एक बार के लिए अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान करने का आदेश पारित कर दिया है। सचिव अरविन्द सिंह ह्याँकी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती के समूह ‘क’ के पदों पर कोरोना महामारी केचलते चयन की कार्यवाही बाधित हुई है, जिस चलते कई अभ्यर्थियों के निर्धारित आयु सीमा पूर्ण करने के कारण उक्त पदों के सापेक्ष आवेदन करने की पात्रता से वंचित होने की स्थिति उत्पन्न हुई है। लिहाजा उत्तरांचल लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली, 2003 के तहत चयन संस्थाओं के अन्तर्गत सीधी भर्ती के समूह ‘क’ के पदों पर अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट प्रदान की गई है। एक बार यह लाभ प्रदान करने के उपरान्त प्रकाशित होने वाली अगली चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत पुन: अनुमन्य नहीं होगी।
आदेश में कहा गया है कि चयन संस्थाओं के अन्तर्गत समूह ‘क’ के जिन पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, किन्तु प्रारम्भिक परीक्षा सम्पन्न नहीं हुई है, उन पदों के सम्बन में अधिकतम आयु सीमा में छूट सम्बधी उपरोक्त निर्णय के अनुरूप ऐसे अभ्यर्थियों जो कि आयु सीमा में छूट की परिधि के अन्तर्गत आते हैं, को सम्बधित पदों के लिए आवेदन किये जाने का अवसर प्रदान करने के सम्बध में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि भी बढ़ाये जाने के सम्बन में भी कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं।