ऊर्जा विभाग केतीनों निगमों के कार्मिकों को मिलेगा सातवां वेतनमान
शासन ने जारी किया शासनादेश
देहरादून। ऊर्जा विभाग के नियंतण्राधीन तीनों निगमों के कार्मिकों को दिनांक एक जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि ऊर्जा विभाग के नियंतण्राधीन तीनों निगमों के कार्मिकों को पूर्व में अनुमन्य समयबद्ध वेतनमान/एसीपी की व्यवस्था को अतिक्रमित करते हुए संशोधित सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना (एम एसीपीएस) वित्त विभाग ने लागू कर दिया है।
तीनों निगमों के निदेशक मण्डल से पारित वेतन बैण्ड एवं वेतन लेवल / पे-मेट्रिक्स अनुमन्य कराते हुए दिनांक एक जनवरी 2016 से वर्तमान समय में कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवा में प्रतिकूल परिवर्तन न किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 31 दिसंबर 2016 तक लागू एसीपी की व्यवस्था सीधी भर्ती की नियुक्ति तिथि से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमश: 09 वषर्, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्व में प्रचलित व अनुमन्य पे-मैट्रिक्स में भविष्य में भर्ती होने वाले कार्मिकों के सम्बन में यह व्यवस्था स्वत: लागू नहीं होगी। उन्होंने बताया कि तीनों निगमों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश जारी कर दिया गया है।