लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज की नियुक्तियों का मामला हाईकोर्ट पहुंचा
राज्य सरकार, कालेज प्रशासन, यूजीसी और आधे दर्जन शिक्षकों को नोटिस
नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय ने हल्दूचौड़ लाल बहादुर शास्त्री कालेज में हुई भर्ती अनियमितताओं के मामले में राज्य सरकार,कालेज प्रशासन, यूजीसी एवं आधे दर्जन अन्य शिक्षकों को नोटिस जारी कर दिया है। न्यायालय ने नोटिस का जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
शुक्रवार को यह जवाब तलब हल्द्वानी निवासी पीयूष जोशी व अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की संयुक्त खण्डपीठ दिया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इस कालेज में पूर्व मंत्री के अयोग्य रिश्तेदारों और संबंधियों को नियुक्ति दी गयी है । ये नियुक्तियां यूजीसी द्वारा जारी मानक व योग्यता के तहत नहीं की गई है। जिसकी वजह से शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है।
याचिका में कहा गया है कि छह लोगों की नियुक्ति की गई है जिनके पास योग्यता नही है। जबकि जांच के बाद पता चलेगा कि कई और भी हो सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की। लेकिन वहां से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। याचिकाकर्ताओ ने न्यायालय से इन अयोग्य और अपात्र कर्मचारियों को तत्काल हटाकर योग्य और पात्र लोगों को नियुक्ति देने की प्रार्थना की है। सभी नियुक्तियां वर्ष 2016-17 में हुई थी।