एसटीएच और ऋषिकेश एम्स में डाक्टरों की नियुक्ति करें: हाईकोर्ट
नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के भी आदेश
नैनीताल । नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य एवं केंद्र सरकार को सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज, एम्स ऋषिकेश में डाक्टर, नर्स व स्टाफ की नियुक्ति करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। न्यायालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए मोबाइल पट्रोलिंग यूनिट इन्फोर्समेंट यूनिट गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। यह यूनिट पूरे राज्य में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएगी। यह निर्देश शनिवार को अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल की क्वारन्टीन सेंटर व कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद के मामले में जुड़ी जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की संयुक्त खण्डपीठ ने जारी किया है। न्यायालय ने एक बार फिर से राज्य सरकार को निगरानी कमेटियों के सुझाओं पर अमल करने को कहा है। इसके साथ ही अगली सुनवाई 25 नवम्बर को मुकर्र कर दी है।