हाईकोर्ट का आदेश डिप्लोमा फाम्रेसिस्ट संगठनात्मक विवाद को चार सप्ताह में सुलझाए
देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के संगठनात्मक विवाद को चार सप्ताह के भीतर हल करने के आदेश दिए है। डिप्लोमा फाम्रेसिस्ट एसोसिएशन ने सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को ज्ञापन प्रेषित कर हाईकोर्ट के आदेश पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है।
वर्तमान में संगठन की एक मान्यता संख्या पर दो अलग-अलग कार्यकारिणियों की ओर से दावा किया जा रहा है। एक गुट के अध्यक्ष एस पी सेमवाल और दूसरे गुट के अध्यक्ष प्रताप सिंह पंवार हैं। इससे पूर्व शासन की ओर से भी लगभग दो माह पूर्व दोनों कार्यकारिणियों को भंग कर महानिदेशालय के समूह क श्रेणी के अधिकारी की देखरेख में नया चुनाव कराने के आदेश जारी किए जा चुके है।
संघ के सेमवाल गुट के प्रदेश महामंत्री पवन पाण्डेय ने उच्च न्यायालय और शासन के निर्णय के अनुरूप महानिदेशालय से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। न्यायालय में याचिका सेमवाल पक्ष के विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष की ओर से दायर की गई थी।