प्रदेश में भवनों के मानचित्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया हुई आसान
देहरादून । उत्तराखंड में भवन मानचित्र की जटिल प्रक्रिया को अब आसान कर दिया गया है। शहरी विकास विभाग के सचिव शैलेष बगोली ने शुक्रवार को इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं।
श्री बगोली द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में एकल आवास का मानचित्र अब हर हाल में 15 दिन के भीतर स्वीकृत किया जाएगा जबकि व्यावसायिक भवन का मानचित्र स्वीकृत करने के लिए यह समय सीमा 30 दिन निर्धारित की गई है। श्री बगोली की ओर से संबंधित विभागों को मानचित्र स्वीकृत करने का ड्राफ्ट भेज दिया गया है। इसमें साफ कहा गया है कि प्लिंथ स्तर का परीक्षण दस दिन के भीतर होगा जबकि कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए 90 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। इसके अलावा अधिभोग प्रमाण पत्र 30 दिन के भीतर जारी करना होगा। खास बात यह कि भू उपयोग परिवर्तन के मामलों के निस्तारण के लिए 210 दिन कि अवधि निर्धारित की गई है।