देहरादून। महामारी कोरोना के दूसरी लहर की भयावह स्थिति को देखते हुए थोक मंडी को मध्य रात्रि दो से सुबह छह बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मंडी में आम जन का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मंडी परिसर में कोविड-19 की गाइड लाइन का कड़ाई से पालन कराने पर जोर दिया गया। मंगलवार को मंडी समिति ने पुलिस प्रशासन व आढ़ती एसोसिएशन के साथ बैठक की जिसमें कोरोना से बचाव के लिए समुचित कदम उठाने पर जोर दिया गया। इसके लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। इसके तहत मुख्य रूप से मंडी को मध्य रात्रि दो बजे से सुबह छह बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया। सुबह छह बजे के बाद किसी भी व्यापारी का मंडी में प्रवेश नहीं होगा। मंडी सचिव विजय थपलियाल ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर अत्यंत भयावह साबित हो रही है। ऐसे में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना नितांत जरूरी है। इसके लिए व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों में अनावयक भीड़ न जमा होने दें। साथ ही अनिवार्य रूप से मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करें। श्री थपलियाल ने बताया कि मण्डी समिति द्वारा मास्क न पहनने पर अब तक रीब 50 हजार का जुर्माना वसूला जा चुका है। बैठक में सीओ सदर अनुज कुमार ने कहा कि नवीन मण्डी परिसर में में आढ़तियों व विक्रेताओं का प्रवेश प्रमाणिकता के आधार पर किया जाए जिसकी पुष्टि मण्डी समिति के निरीक्षकों द्वारा की जाए। इस संबंध में उन्होंने संबंधित थाने व चौकियों से समन्वय बनाने पर जोर दिया। आढ़ती गगन सेठी ने मंडी के संचालन हेतु समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किया जाना चाहिए।