अब श्रमिकों को भी मिलेगा निजी अस्पतालों में कोरोना का निशुल्क इलाज
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारी बीमा निगम के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों को कोविड से जुड़े इलाज की इजाजत नि: शुल्क प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है। अब कोविड होने की स्थिति में इस श्रेणी में शामिल कर्मचारी और उनके आश्रित प्रदेश के 22 अस्पतालों में नि: शुल्क इलाज करा सकते हैं। मंगलवार को श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने विधानसभा स्थित कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। जिसमे उन्होंने कोरोना संक्रमित श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा चिन्हित सरकारी व निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज के निर्देश दिए। दरअसल इस योजना में अब तक कोविड को शामिल नहीं किया गया था। प्रदेश में राज्य कर्मचारी बीमा निगम में पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या करीब साढ़े 6 लाख है और उनके परिजनों को लेकर कुल संख्या करीब 30 लाख तक होने का दावा सरकार कर रही है। अब इसका लाभ उन छोटे बड़े सभी उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों को मिलेगा जहां कुल 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। अब तक इस श्रेणी के लोगों को कोविड होने पर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इस संबंध में श्रम सचिव हरवंश सिंह चुघ ने बताया कि राज्य सरकार ने कोविड के इलाज के लिए प्रदेश के करीब 22 अस्पतालों का चयन किया है जिनमें निजी अस्पताल भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इससे करीब 30 लाख लोगों को फायदा होगा। इससे कर्मचारियों एवं श्रमिकों को कोविड के इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सारा खर्च अब सरकार व्यय करेगी।