देहरादून। बाजार को तीन दिन की आंशिक राहत देते हुए कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने रविवार शाम को इस बाबत एसओपी भी जारी कर दी है। अब कुछ चुनींदा दुकाने तीन दिन खुल सकेंगी। सार्वजनिक वितरण पण्राली की सस्ते गल्ले की दुकानें 8 जून से 15 जून 2021 तक सुबह 8 बजे से दोपहर12 बजे तक खुली रहेंगी। राशन व किराने की दुकानें व जनरल स्टोर्स बुधवार 9 जून व सोमवार 14 जून को आठ से एक बजे तक खुल सकेंगी। स्टेशनरी व किताबों की दुकानें 9 जून एवं 14 जून को आठ से एक बजे तक खुल सकेंगी। खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड (एकल रूप में), दर्जी की दुकानें, चश्में की दुकानें, साईकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्टस की दुकानें एवं ड्राई क्लीनर्स की दुकानें शुक्रवार 11 जून को प्रात: 8 बजे से अपरान्ह एक बजे तक खुली रहेंगी। फोटोकॉपी की दुकानें, टिम्बर मच्रेन्ट की दुकानें बुधवार 9 जून को 8 से एक बजे तक खुली रहेंगी।
आबकारी से मिलने वाले राजस्व के लोभ से सरकार बच नहीं पाई है। इसलिए उसने शराब की दुकाने तीन दिन खोलने का फैसला लिया है। बता दें कि शराब की दुकानों मेंसबसे ज्यादा भीड़ होती है और उनके कारण सड़कों मेंजाम तक लग जाता है। शराब की दुकाने अब तीन दिन यानी 9 जून . 11 जून एवं 14 जून को सुबह आठ बजे से अपरान्ह एक बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। फल, सब्जी, डेयरी और दूध, , माँस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग और संबंधित गतिविधियाँ दैनिक आधार पर आट बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय विक्रेताओं के माध्यम से फलों और सब्जियों, डेयरी और दूध, माँस आदि की होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा इस हेतु आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी । पशु चारा, बीज, उर्वरक और कीटनाशक से संबंधित प्रतिष्ठान तथा उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग एवं अन्य संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर प्रात: आठ से 11बजे तक खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त उद्योग, परिवहन,विवाह समारोह, शव यात्रा आदि से संबंधित मामलों में पूर्व में जारी एसओपी के मुताबिक व्यवस्था रहेंगी।