G-KBRGW2NTQN चारधामों में उसी जिले के लोगों को सशर्त दर्शन की अनुमति – Devbhoomi Samvad

चारधामों में उसी जिले के लोगों को सशर्त दर्शन की अनुमति

6, 18 और 21 जून को बाजार खुले रखने का लिया है निर्णय 
देहरादून। राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू में कुछ ढील देते हुए छूट के दायरे को बढ़ा दिया है। बदरी-केदार सहित गंगोत्री व यमुनोत्री के दर्शन के लिए उसी जनपद के लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के साथ अनुमति दे दी गयी है। मिठाई की दुकानों को पांच दिन खोलने व शादी व अंत्येष्ठि में अब 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दे दी गयी है।   शासन ने इस संबंध में एसओपी जारी कर दी है। छूट को लेकर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया है कि इस सप्ताह के भीतर सरकार ने 15 से 22 जून तक छूट के दायरे को बढ़ा दिया है। चार धाम यात्रा के लिये चमोली जनपद के लोगों को बदरीनाथ, रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ, उत्तरकाशी जनपद के लोगों को गंगोत्री व यमुनोत्री दर्शन की अनुमति दी गयी है। दर्शनार्थियों को आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही दर्शन की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही इस अवधि में राजस्व कोर्ट भी खुलेंगे। इन कोटरे में 20 मामलों की सुनवाई होगी।
सोमवार को जारी 22 जून तक की अवधि की छूट के अनुसार मिठाई की दुकानों को पांच दिन खोलने का निर्णय लिया गया है। जबकि शादी व अंत्येष्ठि में शामिल होने वालों की संख्या को बढ़ाकर 50 कर दिया गया है, शादी में शामिल होने वालों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट आवश्यक रूप से दिखानी होगी। इसके साथ ही कोविड वैक्सिनेशन सेंटर तक जाने के लिए निजी वाहन, टैक्सी व आटो रिक्शा चलाने की छूट के साथ ही विक्रम आटो को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डीएम को बाजार खोलने के सम्बंध में अधिकार दिये गये हैं, वे परिस्थितियों को देखते हुए फैसले ले सकेंगे। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल व ऊधमसिंहनगर से पहाड़ को जाने वालों के लिए आटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा। इसी तरह बाहरी प्रदेशों से आने वालों को भी इसी शर्त के साथ प्रवेश दिया जाएगा। दो दिन पहले व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा सीएम तीरथ सिंह रावत से की गयी मुलाकात का असर भी आज की एसओपी में दिख रहा है। प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस सप्ताह भी 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है। जिसके तहत 16, 18 और 21 जून को परचून, जनरल मच्रेन्ट, व स्टेशनरी की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। सब्जी, दूध, डेयरी फू ल आदि की दुकानें सुबह आठ से शाम पांच बजे तक ही खुली रहेंगी। होटल , ढाबे, रेस्त्रां आदि में केवल खाद्य पदाथरे की होम डिलीबरी हो सकेगी। वहां बैठकर भोजन कराना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि इन सबके अतिरिक्त  कोरोना कर्फ्यू के दौरान जो अन्य प्रतिबंध पहले से चल रहे थे, वे जारी रहेंगे। उनियाल ने बताया है कि परिस्थितियों को देखते हुए 22 जून के बाद अनलाक की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *