G-KBRGW2NTQN पहली जुलाई से स्थानीय को धामों के दर्शन की अनुमति पर मुहर – Devbhoomi Samvad

पहली जुलाई से स्थानीय को धामों के दर्शन की अनुमति पर मुहर

मंत्रिमंडल ने लिये कई महत्वपूर्ण फैसले 
देहरादून। कोविड के चलते बंद रखी गयी चारधाम यात्रा को आगामी एक जुलाई से शुरू करने के फैसले पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। पहले चरण में सिर्फ उसी जिले के लोगों को दर्शन करने दिये जाएंगे, जिन जिलों में धाम हैं। इसके लिए शासन के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया जाएगा जो यात्रा का संचालन करने के लिए देवस्थानम बोर्ड व जिला प्रशासन के साथ समन्वय करेंगे।   शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि देवस्थानम बोर्ड को एक जुलाई से यात्रा की तैयारियों के लिए कह दिया गया था। उन्होंने बताया कि जिन तीन अधिकारियों को यात्रा के समन्वय की जिम्मेदारी दी जाएगी वे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होंगे। ये अधिकारी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व चमोली में समन्वय करेंगे। यात्रा के लिए एसओपी अलग से जारी की जाएगी और उक्त अधिकारियों पर इस बात की जिम्मेदारी होगी कि वे एसओपी को ठीक से लागू करवायें। उनियाल ने बताया कि सभी तीर्थ पुरोहितों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस अनुमति के अनुसार चमोली के लोगोंको सीमित संख्या में बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग के लोगो को केदारनाथ और उत्तरकाशी के लोगों को गंगोत्री-यमुनोत्री दर्शन तो कराये जाएंगे, लेकिन उन्हें आरटीपीसीआर अथवा रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। आगामी 11 जुलाई से पूरे प्रदेश के लोगों को यात्रा की अनुमति देने से पहले कैबिनेट स्थितियों पर विचार करेगी।
उनियाल ने बताया कि सचिवालय मीडिया सेंटर में बताया कि बैठक से पहले दो मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय नेता प्रतिपक्ष डा. इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि दी गयी। कैबिनेट द्वारा आज लिये गये 10 फैसलोंमें उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेतण्रअधिनियम 2012 के प्राविधानों के अनुसार जनपद टिहरी, उत्तरकाशी एवं चमोली व पौड़ी के कई और इलाको परिक्षेतण्रकी अधिसूचना में शामिल करने का निर्णय लिया गया।  इसके साथ ही कारखानों में ओवरटाईम कार्य की छूट दी गई। छूट के अंतर्गत 12-12 घण्टे दो पाली में चार घण्टे ओवरटाईम किया जा सकता है। इसमें अधिकतम 06 दिन और अधिकतम 24 घण्टे शामिल है। इस बीच 6 घण्टे के बाद 30 मिनट का विश्राम होगा। किसी भी नियोक्ता को छंटनी की अनुमति नहीं होगी।
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2021 को प्रख्यापित कर दिया।  इसके साथ ही ऊधमसिंहनगर में राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि द्वारा निर्मित लोक निर्माण विभग के गदरपुर-दिनेशपुर-मटकोटा मोटर मार्ग को जहां है जैसा है के आधार पर लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने क निर्णय लिया गया। आज के फैसलों में मैसर्स लिण्डे सेलाकुई को आक्सीजन उत्पादन के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए समस्याग्रस्त क्षेत्र में भूमिगत लाईन के निर्माण के संबंध में अधिप्राप्ति नियमावली में छूट दी गई। इसके साथ ही हथकरघा कताई-बुनाई महिला कर्मकारों योजना में महिला बुनकर अंशदान को 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, द्वारा संचालित महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया। उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित (वैट) कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (12) के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण के वादों के निस्तारण की समय-सीमा 23 अप्रैल से बढ़ाकर 29 सितंबर तक करने की अनुमति दी गई।

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