देहरादून। उत्तराखण्ड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक से तीस नम्बर तक छूटे और नये मतदाता अपने नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते है। वहीं, भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से 13-14 नवम्बर एवं 27-28 नवम्बर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दिवस पर सभी बीएलओ अपने-अपने मतदेय स्थलों पर सुबह दस बजे से सांय पांच बजे तक उपस्थित रहेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का यह छूटे मतदाताओं के लिए आखरी मौका होगा।
जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी डा. आर राजेश कुमार ने अवगत कराया कि इस दौरान ऐसे सभी भारतीय नागरिक जिन्होंने एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर ली हो के नाम फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करने के लिए प्रारूप-6, सूची में अंकित नाम को हटाने को प्रारूप-7, मतदाता सूची व फोटो पहचान पत्र में अंकित प्रविष्टि को शुद्ध करने व गुम हो गए पहचान पत्र को पुन: निशुल्क बनवाने को प्रारूप-8 व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नाम को उसी विधानसभा में एक मतदेय स्थल से दूसरे मतदेय स्थल में शिफ्ट करने को प्रारूप-8 ए पर अपना आवेदन संबंधित मतदेय स्थल पर जाकर बीएलओ के पास जमा करा सकते हैं। ऐसे प्रवासी भारतीय नागरिक (एनआरआई) जिन्होंने अभी तक विदेशों में नागरिकता ग्रहण नहीं की है वह अपना नाम प्रारूप-6 ए द्वारा पासपोर्ट में अंकित पते पर दर्ज करवा सकते हैं।उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त वोटर हेल्प लाइन तथा ऑनलाइन आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज, हटाने एवं शिफ्ट करवा सकते हैं तथा खोज भी कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे समस्त भारतीय नागरिकों व मतदाताओं एवं विशेषकर 18-19 आयु वर्ग के सभी युवक व युवतियों, महिलाओं व दिव्यांगजनों से अनुरोध है कि उक्त अवधि में अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों के नाम यदि वर्तमान प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो वह अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का नाम उक्त नियत अवधि में अपने बीएलओ के पास फार्म जमाकर या अॅानलाइन आवेदन कर शामिल करवा लें। इसके संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी, शिकायत व सुझाव के लिए कार्यालय के टोल फ्री नम्बर 1950 पर संपर्क कर सकते है।