शीतकालीन सत्र में कई संशोधन विधेयक किए जाएंगे पेश
देहरादून। आज यानी मंगलवार से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उत्तराखंड महिला क्षैतिज आरक्षण व धर्मातरण विरोधी संशोधन विधेयक जैसे कई विधेयक पारित होंगे। करीब 4800 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। सत्र में करीब 625 तारांकित व आतारांकित प्रश्न भी आएंगे।
उत्तराखंड आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण पर सरकार रास्ता तलाश रही है और कुछ विकल्प सरकार के सम्मुख हैं। विस सत्र में धर्मान्तरण को गैरजमानती
अपराध बनाने व दस साल के कारावास का प्राविधान करने के लिए उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2022 लाया जाएगा। विशेष क्षेत्र प्राधिकरणों को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड विशेष क्षेत्र ( पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) अधिनियम, 2013 में संशोधन किया जाएगा। प्रदेश में लंबे समय तक दैनिक वेतन पर काम करने वाले, तदर्थ कार्मिकों और कार्यप्रभारित संविदा नियत वेतन व अंशकालिक रूप में तैनात यानी अस्थायी किस्म के कर्मचारियों को पेंशन लाभ से वंचित करने के लिए विधेयक लाया जाएगा।
प्रदेश में जमीन व संपत्ति की खरीद फरोख्त की स्टांप डय़ूटी मिलने के साथ रजिस्ट्री के साथ ही दाखिल खारिज हो सकेगा। प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, 1901 ( उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपरान्तरण आदेश, 2001) की धारा-1 में संशोधन तथा धारा-233क में अध्यादेश को विधेयक का स्वरूप दिया जाएगा। चल व अचल सम्पत्ति पर खरीददारों से स्टांप शुल्क वसूल किये जाने के संबंध में विरोधाभास की स्थिति खत्म स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुच्छेद-18 में 23 (बी) में संशोधन होगा।
केंद्र की सलाह पर उत्तराखंड दुकान और स्थापन ( रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (संशोधन) विधेयक, 2022 लाया जाएगा जिससे फैक्ट्री दुकान में कार्मिक की मौत पर मालिक को जेल नहीं हो सकेगी।
प्रदेश में अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकने व कूड़ा फेंकने जलाने पर जेल का प्राविधान खत्म करने के लिए उत्तराखंड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम, 2016 की धारा 9 (1) एवं धारा -9 (2) में संशोधन किया जाएगा । उत्तरांचल मत्स्य अधिनियम, 2003 की धारा-4, धारा-5 धारा-6 एवं धारा-7 की उपधारा-2 में संशोधन के लिए विधेयक आएगा। उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा-31 (क) (1) में संशोधन किया जाएगा। उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2014 मूल अधिनियम की धारा-130 में उप धारा (घ) के संशोधन को विधेयक आएगा और उत्तराखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की विभिन्न धाराओं में संशोधन किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 में संशोधन को विधेयक आएगा। उत्तराखंड मार्ग का अधिकार नीति को अतिक्रमित करते हुए भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम को उत्तराखण्ड राज्य में यथावत अंगीकृत किया जाएगा। विस में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का वाषिर्क प्रतिवेदन भी के पटल पर रखा जाएगा।